बैंक या ऋण देने वाली कंपनी की शिकायत कहा दर्ज करे।


जैसा कि आप जानते है कि  सरकार समय -समय पर नित्य नयी कल्याणकारी योजनाए जनता के हित के लिए लाती रहती है पर जमीनी स्तर पर इनका ठीक से किर्यान्वन नहीं हो हो पाता क्योकि अफसरशाही कभी अपने ऊपर अधिक काम का दबाव बता कर तो कभी कोई और बहाना बनाकर टालने की कोशिश करती है।  इसी को ध्यान में रख कर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने  ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर डेवेलप किया है।  जहा पर कोई भी भारत का निवासी बैंकिंग से जुड़ी किसी भी समस्या को लिख कर भेज सकता है और उसका ट्रैकिंग नंबर के आधार पर उसकी समस्या या शिकायत का निवारण कब तक होगा इस बाबत प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकता है।

यहाँ पर यह भी समझना होगा कि इस वेबसाइट पर आप न केवल बैंकिंग से जुडी समस्या बल्कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में भी शिकायत की जा सकती है. कौन -कौन सी समस्या का निवारण कर सकते है उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

बैंक अकाउंट से सम्बंधित (अगर बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा, बिना नोटिस के चार्ज काटे जा रहे है )

एटीएम कार्ड से सम्बंधित ( कार्ड नहीं इशू हो रहा या कार्ड के द्वारा धोखाघड़ी होने पर )

किसी भी तरह की लोन और एडवांस से समन्धित (लोन की  एप्लीकेशन ना लेना या उसके स्टेटस के बारे में ना बताना, लोन रिजेक्ट होने का कारण का स्पष्टीकरण ना देना )

किसी भी तरह की बैंक से सम्बंधित धोखाघड़ी के बारे में सूचना देना।



शिकायत दर्ज करने के लिए लिंक दिया जा रहा  है : www.cms.rbi.org.in  (यहाँ क्लिक करे )

जरूरी डॉक्यूमेंट और सूचनाए आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए 


  • आपका नाम 
  • ईमेल आई डी 
  • आपका मोबाइल नंबर 
  • यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो आपकी शिकायत से सम्बंधित है तो उसे आप अपलोड करके भेज सकते है (ध्यान रखे हर फाइल का साइज अधिकतम 5 ऍम बी से अधिक ना हो और अधिकतम 5 फाइल्स आप भेज सकते है ) 




ऊपर दिये गए स्क्रीशॉट के कार्नर में आप देख सकते है की आप हिंदी या इंग्लिश भाषा का चुनाव करके शिकायत दर्ज़ करवा सकते है। ऊपर बताई गयी सूचनाएं (नाम और ईमेल आई डी , आदि ) दर्ज़ करने के बाद एक नया विंडो ओपन होगा जहा आपसे बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कम्पनी का नाम पूछा जायेगा।  उसका एड्रेस डालने के बाद एक नयी विंडो खुलेगी और आपसे पूछा जायेगा (निचे स्क्रीनशॉट दिया गया है )



शिकायत दर्ज नहीं होगी

यहाँ यह भी ध्यान रखे अगर आपने पहले से ही अपने क्षेत्र के कोर्ट या किसी आर्बिट्रेशन (मध्यस्ता केंद्र) में अपनी शिकायत दर्ज़ करवाई है तो वेबसाइट पर अपनी नाम, मोबाइल नंबर, और ईमेल आई डी देने के बाद  आपसे पूछा जायेगा, जहा दो ऑप्शन होगी यस या नो की। अगर किसी कोर्ट या मध्यस्ता केंद में पहले से शिकायत दर्ज है तो फिर आप यहाँ दर्ज़ नहीं करवा सकते।  इसलिए सोच - समझ कर चुनाव करे।



यह सब दर्ज़ करने के बाद एक कम्प्लेंट नंबर आपको मिल जायेगा जिसे आप ट्रैक कर सकते है।


यहाँ एक और बात समझे यदि आपके लोन की एप्लीकेशन बैंक में सब्मिट है तो उसे रिजेक्ट करने का अधिकार ब्रांच मैनेजर के पास नहीं है इसके लिए ब्रांच मैनेजर को अपने सीनियर से एडवाइस लेनी होती है।  लेकिन यह नियम केवल सरकारी बैंक के लिए है।  इसके साथ - साथ यह भी समझना होगा कि इस वेबसाइट पर शिकायत दर्ज़ करने से पहले संबधित बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से यह जरूर प्रमाणित करवा ले कि आप ने उन्हें इस शिकयत को पहले भी ब्राँच में दिया था लेकिंग शिकायत  हल न होने पर ही आप यहाँ यानि वेबसाइट के जरिये आप दर्ज़ करवा रहे है।

शिकायत की रिसीविंग (hard copy) या मेल के द्वारा आप यह प्रमाणित कर सकते है।

यदि आप चाहे तो वेबसाइट पर शिकायत दर्ज़ करने के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा समाधान के लिए बुलाने पर आप अपनी जगह अपने किसी दोस्त या वकील को भी भेज सकते है।


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