क्या एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी पर ट्रांसफर किया जा सकता है ?
क्या एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिलीज़ करने और उसे दूसरी प्रॉपर्टी पर वही लोन ट्रांसफर किया जा सकता है ?/
( Can ask to release a property from mortgage and charge the same on other mortgaged property? )
इसका सही उत्तर कई और नई जानकारी के आधार पर निर्भर करता है ? हालिका सैद्धांतिक रूप से एक बैंक या फाइनेंसियल इंस्टीटूशन को कोई परेशानी नहीं है अगर क्लाइंट के द्वारा दूसरी प्रॉपर्टी सम्बन्धी जानकारी के साथ कुछ नियम को पालन करने का वादा करता है।
किन जानकारियों की आवश्यकता होगी एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिलीज़ करने के बाद वही लोन को दूसरी प्रॉपर्टी पर ट्रांसफर करने के लिए ?
यहाँ पर यह देखना होगा कि पहली प्रॉपर्टी पर चल रहे लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट वर्तमान समय में कितना देना बाकी है और बचे हुए अमाउंट और दूसरी प्रॉपर्टी का मार्किट रेट का अनुपात क्या है ?
इसे एक नीचे दिए गए उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है ?
वर्तमान समय में लोन की बची हुई राशि = 15 लाख
नयी प्रॉपर्टी की मार्किट वैल्यू = 25 लाख
ऊपर दिए गए उदाहरण में प्रॉपर्टी का (Present Market Value ) वर्त्तमान मार्किट वैल्यू 25 लाख है और 40 % घटाने पर 15 लाख आता है, अर्थार्त वर्तमान समय में प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू का 60 % प्रतिशत 15 लाख होता है और इस मानक के नियम के अनुसार लोन की राशि प्रदान की जा सकती है। हालिका इसके साथ दूसरे नियम भी लागू होते है यदि वह भी पूरे होते है तभी यह ऋण दिया जा सकता है। नीचे दिए गए दूसरी शर्तो को भी क्लाइंट अगर पूरा करता है तभी यह पूरी तरह से प्रोसेस हो सकता है।
शर्ते लागू
- प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपैड (Self Occupied Property ) होनी चाहिए अर्थार्त उस प्रॉपर्टी पर क्लाइंट स्वय और अपने परिवार के साथ रह रहा हो।
- यदि पहले दिये गये लोन की इन्स्टालमेन्ट ( Loan installment ) का भुगतानं अगर समय पर दे रहे है और यह आपके बैंक से डेबिट हो रही है तो यह प्रोसेस हो सकता है।
- यदि क्लाइंट स्वय नहीं रह रहा और उसे किसी को किराये (Rented Property) पर दी गयी है तो प्रॉपर्टी की मार्किट वैल्यू का 45 - 50 % प्रतिशत को लोन ही दिया जा सकता है। अर्थार्त 25 लाख की वैल्यू का 50 % 12.50 लाख होता है और ऊपर दिए गए उदाहरण में बची हुई राशी 15 लाख है देना बाकी है , तो इस कारण यह ऋण नहीं दिया जा सकता। यह नियम लोन अगेंस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी (Loan against rented property ) पर लागू होता है।
- यदि वैकेंट प्रॉपर्टी ( Vacant Property ) है तो यहाँ प्रॉपर्टी की मार्किट वैल्यू का अधिकतम 40 % दिया जा सकता है। यह नियम लोन अगेंस्ट वैकेंट प्रॉपर्टी ( Loan against vacant Property ) पर लागू होता है।
- यदि मॉर्गेज लोन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से कमर्शिअल प्रॉपर्टी पर ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर रहे है तो नियम के अनुसार लोन अगेंस्ट कमर्शल मोर्टगेज में मार्किट वैल्यू का 35 - 40 % प्रतिशत तक की लोन राशी प्रदान की जा सकती है। ( Loan against commercial property ).
- लोन राशी के प्रदान करने का अनुपात अर्थात मार्किट वैल्यू ( Property Market Value ) के प्रतिशत का आधार सभी बैंक और फाइनेंसियल इंस्टीटूशन का अलग हो सकता है।
- यदि इन्स्टालमेन्ट किसी वजह से आप कैश द्वारा आप दे रहे है तो यह एक नेगिटिव रिमार्क्स ( Negative Remarks ) माना जा सकता है इसलिए पहले इसकी जानकारी अवश्य ले।
- लीगल और टेक्निकल चार्जेज ( Legal & Technical Charges ) आपसे दुबारा भी चार्ज किये जा सकते है।
- लोन प्रोसेसिंग फीस ( Loan processing fee ) भी दुबारा चार्ज की जा सकती है।
- यदि पहली प्रॉपर्टी पर इन्शुरन्स की गयी है तो उसे कैसे ट्रांसफर की जा सकती है इस बारे में जानकारी अवश्य ले।
- वर्तमान समय में आपकी इनकम को भी ध्यान में रखा जायेगा अर्थार्त अगर आपकी इनकम कुछ वर्षो से कम हो चुकी है तो यह परेशानी का विषय हो सकता है।
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